जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी अलग-अलग कार्रवाई पत्रादेश के आधार पर जिले के दो शिक्षकों को निलंबित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गयी है. दोनों शिक्षक अलग-अलग थाना कांडों में अभियुक्त हैं और गिरफ्तारी के बाद न्यायिक कार्रवाई के दायरे में हैं.
गुरुआ के शिक्षक कामेश्वर यादव पर कार्रवाई
पहले मामले में गुरुआ प्रखंड के मध्य विद्यालय पुनौल के प्रखंड शिक्षक कामेश्वर यादव को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है. डीइओ कार्यालय के पत्र में बताया गया है कि गुरुआ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार कामेश्वर यादव गुरुआ थाना कांड संख्या 229/2026 में अभियुक्त हैं.
इस मामले में उन्हें 18 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गयी थी. पत्र में संबंधित शिक्षक को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने और अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
मो शम्स आलम भी निलंबित
दूसरे मामले में प्राथमिक विद्यालय सूरजपुर मोहड़ा के विशिष्ट शिक्षक मो शम्स आलम को निलंबित किया गया है. कार्यालय आदेश के अनुसार वे वजीरगंज थाना कांड संख्या 392/2026 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत अभियुक्त हैं. गिरफ्तार होकर कारावासित होने के कारण उन्हें बिहार सेवा संहिता और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत निलंबित किया गया है.
इमामगंज बीआरसी में रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि में मो शम्स आलम का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, इमामगंज निर्धारित किया गया है. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा. आदेश में अनुशासनिक कार्रवाई के संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है. साथ ही आरोप पत्र अलग से निर्गत किये जाने की बात कही गयी है.
