Railway Medical Facility : रेलवे कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहतभरी खबर सामने आयी है. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ), चेन्नई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अब कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित रहने वाले 21 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र को भी बिना किसी ऊपरी आयु सीमा के रेलवे की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी.
इससे ऐसे परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके आश्रित पुत्र अब तक आयु सीमा के कारण चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हो जाते थे.
रेलवे कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्णय का स्वागत
इस निर्णय का रेलवे कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है. ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन (ECRKU) ने इसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए आशा व्यक्त की है कि जल्द ही पूर्व मध्य रेलवे सहित अन्य सभी रेलवे जोन भी इसी प्रकार के आदेश जारी करेंगे. ताकि, देशभर के पात्र आश्रितों को समान रूप से इस सुविधा का लाभ मिल सके.
कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का सुदृढ़ीकरण
यूनियन का कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को और मजबूत करेगा.
Also Read : भोजपुर : अर्थिंग के तार से चापाकल में उतरा करंट, जेठानी-देवरानी झुलसीं; सदर अस्पताल में चल रहा इलाज
