Gaya News. गया जी. जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. बच्चों के स्वास्थ्य व जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रख डीएम शशांक शुभंकर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, गया जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में कक्षा 5वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 25 मई तक स्थगित रहेंगी.
छह से 12वीं तक कक्षा संचालन 11 बजे तक होगा
कक्षा छह से 12वीं तक के लिए पूर्वाह्न 11 बजे के बाद सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करें. यह आदेश 25 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा.
