Gaya News : चार साल की अबोध बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को अंतिम सांस तक की सजा

Gaya News : चार वर्षीय की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने एक दोषी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनायी है.

गया. चार वर्षीय की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने एक दोषी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनायी है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी विजय राम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोषी विजय राम महकार (सरबहदा) थाना क्षेत्र का रहने वाला है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पाॅक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपनी प्राथमिकी में उसने बताया कि 29 जून 2023 की यह घटना है. उस दिन अपने घर में बैठी हुई थी. उसी समय चार वर्षीय बच्ची रोते पास आयी और बताई की जब वह बच्चों के साथ खेल रही थी. तभी अभियुक्त विजय राम उसे बहला फुसला कर ले गया. और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में अनुसंधान कर्ता तनुजा ने भी तत्परता दिखाते हुए पर्याप्त साक्ष्य और सबूत को इकट्ठा किया. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी विजय राम को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास, धारा व पचास हजार रुपये जुर्माना, 376( एबी) के तहत आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माना व चार पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माना, तथा सिक्स पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. यह सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही हुई. यह मामला महकार (सरबहदा) थाना कांड संख्या 149 /2023 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >