गया जी से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट
Gaya Muharram Tazia License: मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए गया जिले के रोशनगंज थाना प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. ताजिया जुलूस निकालने वाले सभी लाइसेंसधारियों से कहा गया है कि वे 20 जून तक अपना आवेदन फॉर्म थाना में अनिवार्य रूप से जमा कर दें. निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
क्या है पुलिस का नया निर्देश?
रोशनगंज पुलिस द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि थाना क्षेत्र के ऐसे सभी लाइसेंसधारी, जिन्होंने अब तक ताजिया जुलूस लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया है, वे 20 जून तक थाना पहुंचकर आवेदन जमा करें. प्रशासन ने इसे अनिवार्य बताया है.
20 जून के बाद क्या होगा?
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे में आवेदन जमा नहीं करने वाले लोगों को ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी.
बिना लाइसेंस नहीं मिलेगी अनुमति
रोशनगंज थानाध्यक्ष अनु राजा ने कहा है कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी ताजिया जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी आयोजकों को नियमों का पालन करना होगा.
प्रशासन ने लोगों से क्या अपील की है?
पुलिस ने संबंधित लाइसेंसधारियों और आयोजकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें. इससे मुहर्रम पर्व के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को सुविधा होगी.
मुहर्रम को लेकर क्यों बढ़ी सतर्कता?
मुहर्रम के दौरान बड़ी संख्या में ताजिया जुलूस निकाले जाते हैं. ऐसे में प्रशासन पहले से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करना चाहता है ताकि पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके. 20 जून के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसके बाद प्रशासन लाइसेंस जारी करने और जुलूस मार्गों की निगरानी समेत अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देगा.
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