नाबालिग से दुराचार मामले में शिक्षक दोषी करार

गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत में चंदाैती थाना कांड संख्या 138/15 में सत्येंद्रनगर महादेव स्थान मनेर निवासी पंकज शर्मा उर्फ संजय पांडेय काे अदालत ने दोषी करार दिया. इस मामले के सूचक पीड़िता के पिता चाकंद स्टेशन बाजार निवासी पीड़िता के पिता रंजन कुमार ने अपनी प्राथमिकी में कहा […]

गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत में चंदाैती थाना कांड संख्या 138/15 में सत्येंद्रनगर महादेव स्थान मनेर निवासी पंकज शर्मा उर्फ संजय पांडेय काे अदालत ने दोषी करार दिया. इस मामले के सूचक पीड़िता के पिता चाकंद स्टेशन बाजार निवासी पीड़िता के पिता रंजन कुमार ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि 12 जून को उसकी साढ़े तीन वर्षीया बेटी सुबह सात बजे बगल के स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने के लिए गयी थी. सुबह 10 बजे पढ़ाई खत्म करने के बाद वह घर लौटी, तो उसने पेट में दर्द होने की शिकायत की.

जब उसकी मां ने उससे पूछताछ की, ताे उसने बताया कि उसके स्कूल के शिक्षक पंकज शर्मा ने उससे दुर्व्यवहार किया. इस मामले में अभियाेजन पक्ष की आेर से कुल 11 गवाह पेश किये गये. सजा के बिंदुओं पर सुनवाई 26 अप्रैल काे निर्धारित की गयी है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >