माेटर दुर्घटना क्लेम में आवेदक के पक्ष में फैसला

गया : अपर जिला सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत में माेटर दुर्घटना क्लेम (केस संख्या 17/12) में आवेदक के पक्ष में अपना फैसला सुनाया गया. न्यू इंडिया इंश्याेरेंस डिवीजनल मैनेजर काे हर्जाना देने के लिए जज ने अपना फैसला सुनाया. गाैरतलब है कि 24 जनवरी, 2012 काे नाै बजे सुबह बाराचट्टी थाने के ग्राम भलुआ के […]

गया : अपर जिला सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत में माेटर दुर्घटना क्लेम (केस संख्या 17/12) में आवेदक के पक्ष में अपना फैसला सुनाया गया. न्यू इंडिया इंश्याेरेंस डिवीजनल मैनेजर काे हर्जाना देने के लिए जज ने अपना फैसला सुनाया. गाैरतलब है कि 24 जनवरी, 2012 काे नाै बजे सुबह बाराचट्टी थाने के ग्राम भलुआ के नजदीक जीटी राेड पर एक ट्रक ने विजय यादव काे टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी माैत घटनास्थल पर ही हाे गयी थी.

इस केस में उनके भाई धनंजय कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस केस में गवाह उनकी पत्नी साेना देवी, उनके भाई धनंजय यादव, सुरेंद्र प्रसाद यादव व संताेष कुमार सिन्हा ने आवेदक के पक्ष गवाही दी. आवेदक की आेर से अधिवक्ता वीरेंद्र प्रसाद व विपक्षी-एक की आेर से अधिवक्ता उमाशंकर प्रसाद ने व विपक्षी-दाे की आेर से अधिवक्ता संजय कुमार ने बहस की.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >