गया : प्रेमी की हत्या के मामले में मां और भाई के साथ प्रेमिका दोषी करार

गया : प्रेम प्रसंग में की गयी हत्या के एक मामले में शुक्रवार को प्रेमिका, उसकी मां व भाई को दोषी करार दिया गया. त्वरित न्यायालय प्रथम दिग्विजय सिंह की अदालत में बाराचट्टी(मोहनपुर) थाना कांड संख्या 84/15 में अभियुक्त हेमजापुर की जैनब परवीन उर्फ जैनब बेगम उर्फ जैनब खातून, सनोवर अंसारी व आसि या उर्फ […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 19, 2019 10:57 AM

गया : प्रेम प्रसंग में की गयी हत्या के एक मामले में शुक्रवार को प्रेमिका, उसकी मां व भाई को दोषी करार दिया गया. त्वरित न्यायालय प्रथम दिग्विजय सिंह की अदालत में बाराचट्टी(मोहनपुर) थाना कांड संख्या 84/15 में अभियुक्त हेमजापुर की जैनब परवीन उर्फ जैनब बेगम उर्फ जैनब खातून, सनोवर अंसारी व आसि या उर्फ गुलशन परवीन को दोषी ठहराया गया.

शिकायतकर्ता मोहनपुर के डुमरा गांव निवासी रामफल सिंह ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि पांच मार्च 2015 को उनका बेटा विक्की कुमार उर्फ धीरज कुमार अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर पानी टंकी के पास सोया हुआ था. अगले दिन छह मार्च को जब वह अपने बेटे को देखने गये, तो पानी टंकी में ताला लगा हुआ था. बेटे के एक मित्र उदय कुमार ने बताया कि रात में मोबाइल से आसिया से बात होने के बाद कुछ लोग आये व धीरज को पकड़ कर ले गये. लड़की व उसके घर वालों ने गांव के कुछ लोगों के साथ साजिश कर हत्या की नीयत से अपहरण कर लि या. बाद में उसकी हत्या कर दी गयी. साक्ष्य छिपाने के लिए सुखदेव यादव के कुएं में उनके बेटे का शव डाल दिया गया.

मामले में जब पुलि स ने आरोपि तों से पूछताछ की, तो आसिया ने बताया कि धीरज का शव कुएं में फेंका गया है. बाद में पुलिस की छानबीन में धीरज का शव व कुएं के पास से सनोवर का मोबाइल भी बरामद हुआ. अदालत ने इस मामले में धारा 302 व 120 बी के तहत उक्त तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया. अभियोजन पक्ष की आेर से अपर लोक अभियोजक उमाशंकर चंद्रवंशी, शि कायतकर्ता की ओर से सुनील कुमार व बचाव पक्ष की ओर से सत्यनारायण सिंह ने बहस की. अभि योजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाह व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों की गवाही हुई. इस मामले में सजा के बिंदु पर आगामी 25 जनवरी को सुनवाई होगी.

Next Article

Exit mobile version