पटना. भोजपुर जिले के कोइलवर से बक्सर के बीच बन रहे एनएच सेक्सन के मार्ग में आने वाले पांच धार्मिक स्थलों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश पटना हाइकोर्ट ने संबंधित जिलाधिकारी को दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस काम को हर हाल में 28 फरवरी तक पूरा कर लिया जाए.
पांच धार्मिक स्थलों में दो मजार
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विकास और मरम्मती की मॉनिटरिंग के साथ-साथ विभिन्न राजमार्गों के कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया . कोर्ट ने कहा कि इन पांच धार्मिक स्थलों में दो मजार भी हैं, जिन्हें शिफ्ट किया जाना है.
कोर्ट ने पूछा देरी का कारण
कोर्ट ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग में आने वाले अन्य अतिक्रमणों को भी हटाने के लिए भोजपुर जिला प्रशासन को दो सप्ताह का समय दिया है . कोर्ट ने एनएचएआइ अध्यक्ष से पूछा है कि सड़कों के निर्माण में देर क्यों हो रहा है.
महेशखूंट-सहरसा-पूर्णिया सेक्सन पर 20 फीसदी ही काम
कोर्ट को बताया गया की राष्ट्रीय राजमार्ग महेशखूंटसहरसा-पूर्णिया सेक्सन पर,90 किलोमीटर सड़क, दिसंबर, 2021 में पूरा होना था. इसके निर्माण की समय सीमा एनएचएआइ ने दो वर्ष बढ़ा कर दिसंबर, 2023 कर दिया है . जबकि मात्र बीस फीसदी ही सड़क निर्माण का कार्य पूरा किया गया हैं. कोर्ट ने इस मामले पर एनएचएआइ से जवाब-तलब करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया हैं.
अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद
कोर्ट ने राज्य के विकास आयुक्त को सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक कर समस्या का निदान करने को कहा हैं. साथ ही इस विलंब के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश हाइकोर्ट द्वारा दिया गया. इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी.
