Darbhanga News: नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले तीन लोगों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास

Darbhanga News:अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप के आरोप में तीन लोगों को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

Darbhanga News: दरभंगा. पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप के आरोप में तीन लोगों को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. जबकि इसी मामले के दो अन्य अभियुक्तों को अपहरण का दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा तथा दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने एपीएम थाना क्षेत्र के अकराहा निवासी दशरथ सहनी, ओम सहनी, धर्मेंद्र सहनी को भादवि की धारा 366(ए)/34 में 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 376 डी में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थ दंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 06 में 20 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसी मामले के अभियुक्त देवलाल सहनी तथा सहदेव सहनी को भादवि की धारा 366 (ए)/34 में 10 वर्ष कठोर कारावास तथा दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 06 लाख रुपये मुआवजा भुगतान करने का आदेश पारित किया है. अभियुक्तों द्वारा जमा किये जाने वाले जुर्माना की राशि भी पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया गया है. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि 13 मई 2022 की रात सभी अभियुक्तों ने घर में सो रही नाबालिग को जबरन टेम्पो से अपहरण कर लिया. फिर तीन अभियुक्तों ने दुष्कर्म किया. दो अभियुक्तों ने टेम्पो से अपहरण में सहयोग किया. नाबालिग बच्ची के माता पिता गांव में शादी में गए हुए थे. शादी से वापस आने पर बच्ची की खोजबीन करने पर नहीं मिली, तो इसकी सूचना सुबह में अशोक पेपर मिल थाना को दी. पुलिस ने बच्ची को बरामद कर परिवार वाले को सौंप दिया. मामले की प्राथमिकी महिला थाना में दर्ज करायी गयी थी. अधिवक्ता कृष्ण कुमार मिश्रा और अनिल कुमार मिश्रा ने न्यायालय में पीड़िता का पक्ष रखा.

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Author: PRABHAT KUMAR

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