शिक्षक स्थानांतरण-2026 के लिए नई SOP जारी, अब ई-शिक्षाकोष पोर्टल से होगी पूरी प्रक्रिया

बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। पहली बार, पांच साल की सेवा अवधि की शर्त को शिथिल किया गया है, और पूरी प्रक्रिया अब विभागीय पोर्टल ई-शिक्षाकोष के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होगी।

Darbhanga News: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है. विभागीय अधिसूचना संख्या-797, दिनांक 21 जुलाई 2026 के अनुसार अब शिक्षक स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया विभागीय पोर्टल ई-शिक्षाकोष के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होगी. विभाग का कहना है कि इससे स्थानांतरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और यूजर फ्रेंडली बनेगी.

पहली बार पांच वर्ष की सेवा अवधि की शर्त हुई शिथिल

नई एसओपी के अनुसार स्थानांतरण के लिए आवेदन करने में नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा अवधि की शर्त को पहली बार शिथिल किया गया है. हालांकि परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन) में कार्यरत शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक इस प्रक्रिया के पात्र नहीं होंगे. सेवा अवधि और कार्यानुभव की गणना 31 मार्च 2026 तक की जाएगी. पिछले दो वर्षों में स्थानांतरित हुए शिक्षक, पारस्परिक स्थानांतरण वाले शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे.

विद्यालयों की आवश्यकता के आधार पर होगा पदस्थापन

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता का निर्धारण शैक्षणिक सत्र 2025-26 के नामांकन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा. प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद को अलग रखते हुए प्रत्येक शिक्षक के लिए कम-से-कम एक कक्षा उपलब्ध कराने का सिद्धांत अपनाया जाएगा.

विशेष श्रेणी के शिक्षकों के लिए अलग प्रावधान

एसओपी में दिव्यांग, गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक, पति-पत्नी, विधवा, परित्यक्ता तथा अन्य विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी प्रावधानों को भी विस्तार से स्पष्ट किया गया है. विकल्प चयन, रिक्तियों का निर्धारण, मेरिट सूची, आपत्तियों का निस्तारण, काउंसिलिंग और अंतिम पदस्थापन की पूरी प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से होगी.

अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को नई एसओपी का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि राज्यभर में शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरी की जा सके.

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By Minu gupta

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