Darbhanga News: प्रस्वीकृत स्कूलों में नहीं हो पा रहा आरटीइ के तहत चयनित बच्चों का नामांकन

Darbhanga News:अप्रैल माह से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया. विद्यालयों में पठन-पाठन प्रारंभ है.

Darbhanga News: दरभंगा. अप्रैल माह से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया. विद्यालयों में पठन-पाठन प्रारंभ है. लेकिन, अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग के बच्चों के आवंटित विद्यालय में नामांकन कराने को लेकर अभिभावक भटक रहे हैं. ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से जिले के प्रस्वीकृत 394 निजी विद्यालयों में अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग से आने वाले चयनित 521 बच्चों का प्रथम वर्ग में आरटीइ के तहत दूसरे चरण में नामांकन होना है. इन विद्यालयों द्वारा बच्चों के नामांकन में आनाकानी की जा रही है. नामांकन की समय सीमा समाप्त हो गया है, लेकिन मात्र 254 बच्चों का ही नामांकन हुआ है. ज्ञानदीप पोर्टल पर चयनित बच्चों के अभिभावक लगातार चयनित विद्यालय से लेकर शिक्षा विभाग के कार्यालय की दौड़ लगा रहे है. ज्ञानदीप पोर्टल पर प्राप्त आंकड़ा बताता है कि दूसरे चरण में नामांकन के लिए 649 ऑनलाइन आवेदन विभाग को प्राप्त हुए थे.

अभिभावकों ने की डीपीओ से शिकायत

नगर निगम क्षेत्र के पंडासराय निवासी पीयूष चौधरी, करमगंज निवासी मुकेश कुमार, लालबाग निवासी शमशेर, गीदरगंज निवासी अफसाना खातून आदि अभिभावकों ने इस बाबत एसएसए डीपीओ डॉ जमाल मुस्तफा को आवेदन दिया है. आवेदन में कहा है कि ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से जिन आवंटित विद्यालय में बच्चे का नाम सूचीबद्ध किया गया, वहां विद्यालय प्रबंधन द्वारा नामांकन से आनाकानी की जा रही है. विशेष दबाव देने पर कहा जा रहा है कि विद्यालय में बच्चे का नामांकन नहीं होगा, आप चाहें तो डीइओ, डीपीओ को इसकी जानकारी दे सकते हैं.

कहते हैं अधिकारी

ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से आवंटित जिन विद्यालयों द्वारा बच्चों का नामांकन लिए जाने में आनाकानी की जा रही है, उनके साथ लगातार पत्राचार किया जा रहा है. डीइओ स्तर से संबंधित विद्यालयों को पत्राचार किया गया है. नामांकन नहीं लेना विभागीय आदेश का उल्लंघन और मनमानेपन के परिचायक के साथ-साथ आरटीइ अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है.

मो. जमाल मुस्तफा, डीपीओ एसएसए

कुछ अभिभावकों ने लिखित जानकारी दी है कि आवंटित स्कूलों में बच्चों के नामांकन में विभिन्न तकनीकी बाधा उत्पन्न की जा रही है. सभी प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय को निर्देश दिया गया है कि नामांकन लेना सुनिश्चित करें. अन्यथा विधिवत कार्रवाई के लिये सक्षम प्राधिकार को अवगत कराते हुए सीबीएसइ, आइसीएसइ बोर्ड के अध्यक्ष को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिये प्रतिवेदित किया जायेगा. साथ ही यू-डायस एवं संबद्धता रद्द करने की कार्रवाई की बाध्यता होगी. नामांकन नहीं लिया जाना बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 का उल्लंघन है.

केएन सदा, डीइओ

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Author: PRABHAT KUMAR

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