Darbhanga News: समस्तीपुर के शराब तस्कर को सात साल सश्रम कारावास की सजा

Darbhanga News:विशेष न्यायाधीश रवि शंकर प्रसाद की अदालत ने दो शराब तस्कर को सात वर्षों सश्रम कारावास और एक- एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

Darbhanga News: दरभंगा. उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रवि शंकर प्रसाद की अदालत ने दो शराब तस्कर को सात वर्षों सश्रम कारावास और एक- एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने यह सजा समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के फुलहारा गांव निवासी बैजनाथ पासवान के पुत्र बीरो पासवान और लक्ष्मण पासवान के पुत्र शक्ति कुमार को सुनाई है. अदालत ने विगत सात जुलाई को दोनों को दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया था. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार एवं मनोज कुमार मनमौजी ने बताया कि वर्ष 2022 में सिमरी थाना की पुलिस ने बीरो पासवान एवं शक्ति कुमार को ट्रक व 528.720 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था. मामले में सिमरी थाना की पुलिस के बयान पर आरोपियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By PRABHAT KUMAR

PRABHAT KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >