Darbhanga News: दरभंगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहने के मामले में थाना में दर्ज मुकदमा के आरोपित मो. नौशाद की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 16 अक्तूबर को होगी. विदित हो कि इस मामले में सिमरी थाना में भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले के नामजद आरोपित मो. नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई की गयी. आरोपित की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनीष झा एवं स्थानीय वरीय अधिवक्ता इरफानूल रहमान बिस्मिल ने अदालत में बहस की. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सुनवाई के लिए घटना के वीडियो का अवलोकन आवश्यक है. इसके लिए कांड के अनुसंधानक से कार्यक्रम स्थल के सीडी की मांग की गई है. न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए 16 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है. दूसरी ओर पीपी ने बताया कि एक अन्य मामले में मनीगाछी थाना क्षेत्र के मकरंदा गांव में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने संबंधित मामले के आरोपित राजेश, भोरिल, विकास, रंजीत, प्रमोद पप्पू, सिघेश्वर सहनी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है. इसके अलावे मनीगाछी थाना के ही एक मामले के आरोपित मकरंदा निवासी प्रकाश, ललित, राजू, दिपेश सहनी की जमानत याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दी है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
