Jale Fraud Case: दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र में उधार दिए गए लाखों रुपये हड़पने और मांगने पर जान से मारने व शराब के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है. इस संबंध में काजी-बहेड़ा पंचायत के वार्ड 11 खोरिया टोल निवासी लक्ष्मणदेव शर्मा के पुत्र देवेंद्र कुमार शर्मा ने देउरा-बंधौली पंचायत के निवासी महेंद्र गुप्ता के पुत्र दयानंद गुप्ता के विरुद्ध जाले थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है.
तीन किस्तों में दिए थे 2.86 लाख रुपये उधार
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़ित देवेंद्र कुमार शर्मा ने आरोपित दयानंद गुप्ता को आपसी विश्वास के आधार पर तीन अलग-अलग किस्तों में कुल 2.86 लाख रुपये उधार दिए थे. बाद में काफी तकादा करने पर आरोपित ने 29 अगस्त 2025 को केवल 18 हजार रुपये वापस लौटाए. इसके बाद बची हुई शेष 2.68 लाख रुपये की राशि को उसने अब तक वापस नहीं किया है. पीड़ित का आरोप है कि जब भी वह अपने बकाया रुपये की मांग करता है, तो आरोपित अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज करते हुए उसे जान से मारने की सीधी धमकी देता है.
थाने में समझौते के बावजूद नहीं लौटाए रुपये
आवेदन में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बकाया रुपये न मिलने पर पीड़ित ने 15 मई 2026 को इस संबंध में जाले थाना में लिखित आवेदन दिया था. इसके बाद बीते 21 मई 2026 को पुलिस की उपस्थिति में दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता हुआ था. इस समझौते में आरोपित दयानंद ने तीन किस्तों में पूरी बकाया राशि देवेंद्र को लौटाने की बात स्वीकार की थी. बावजूद इसके तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी आरोपित द्वारा शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया.
शराब के मामले में फंसाने की धमकी, जांच शुरू
अब रुपये मांगने पर आरोपित उल्टा पीड़ित को बिहार में शराबबंदी कानून के तहत झूठे शराब के मामले में फंसाने की धमकी दे रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष संदीप कुमार पाल ने बताया कि पीड़ित के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. कांड की त्वरित जांच का जिम्मा सब-इंटरस्पेक्टर (एसआई) दिव्यांशु शेखर को सौंपा गया है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.
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