बकाया भुगतान नहीं करने के कारण सेंट्रल बैंक की कार्रवाई
हायाघाट : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा हायाघाट के द्वारा मंगलवार को मन्नूपुर खर्रा स्थित मेसर्स दायरानी ब्रिक्स उद्योग पर 46 लाख 39 हजार 770 रुपया का बकाया ऋण भुगतान नहीं करने को लेकर अपना कब्जा नोटिस चिपकाया गया. मुख्य प्रबंधक(एलडीएम) गोविन्द नारायण चौधरी व शाखा प्रबंधक विजय कुमार लाल दास ने मन्नुपुर खर्रा स्थित बारह कट्ठे में लगे मेसर्स दायरानी ईंट भट्ठा पर कब्जा नोटिस चिपका कर बैंक ने अपना कब्जा दिखलाया. कब्ज़ा नोटिस में बताया गया है कि ऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करने में विफल रहने के कारण कब्ज़ा अधिनियम की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के आलोक में ऋणकर्ता व जनसाधारण को उक्त ईंट भठ्ठा पर कब्जा की सूचना दी गई है.
इस सम्बन्ध में शाखा प्रबंधक श्री दास ने बताया कि मेसर्स दायरानी ब्रिक्स उद्योग के संचालिका मकसुदपुर निवासी प्रदीप अकेला की पत्नी उषा अकेला ने वर्ष 2013 में 15 लाख 60 हजार एवं 25 लाख रुपए दो किस्तों में बैंक से ऋण के रूप में लिया. इसको लेकर तीन माह पहले नोटिस किया गया, लेकिन ऋणी के द्वारा भुगतान नहीं करने पर कब्ज़ा नोटिस चिपकाया गया है. आगे नीलामी की प्रक्रिया भी की जायेगी.
