Darbhanga: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

अदालत ने यह आदेश रैयाम थाना क्षेत्र के पचाढी निवासी कुशो चौपाल के पुत्र मनटुन चौपाल को दी है.

दरभंगा. दरभंगा व्यवहार न्यायालय के पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को पॉक्सो ऐक्ट की धारा 06 में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, भादवि की धारा 376 (2) में 10 वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो ऐक्ट की धारा 08 में 07 वर्ष सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सभी सजा साथ- साथ चलेगी. अदालत ने यह आदेश रैयाम थाना क्षेत्र के पचाढी निवासी कुशो चौपाल के पुत्र मनटुन चौपाल को दी है. पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया कि रैयाम थाना में दर्ज प्राथमिकी से बने जीआर नंबर 43/2018 में सजा सुनाई गयी है. वर्ष 2018 में फागुन के महीने में पीड़िता घास काटने गई थी, जहां आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया. फिर एक माह बाद वह घास लाने गई, तो अभियुक्त ने पुनः दुष्कर्म किया. धमकी दी कि यदि किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे. घटना के छह माह बाद पीड़िता के माता-पिता को पता चला कि वह गर्भवती है. पूछने पर उसने सभी बातें घर वालों को बताई. इसके बाद परिजन के आवेदन पर थाना में 26 सितंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने 16 दिसंबर 2018 को आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय ने 12 फरवरी 2019 को मामले में संज्ञान लिया. न्यायालय में आरोपित के विरुद्ध भादवि की धारा 376 (डी), 376(2) और 6 पॉक्सो ऐक्ट में आरोप गठन किया गया. अभियोजन पक्ष से कुल पांच लोगों की गवाही हुई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: RANJEET THAKUR

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >