गीले व सूखे कचरे के अलावा अन्य पदार्थ के लिए तीन अलग-अलग डस्टबिन
खाद से खेतों की उर्वरता के साथ निगम की आय में होगी वृद्धि
दरभंगा : शहरी क्षेत्र में जल्द ही कचरा प्रबंधन सुव्यवस्थित होगा. नगर निगम की ओर से कचरा कंपोस्ट की शुरुआत होने से लोगों को स्वच्छ वातावरण व साफ-सुथरा माहौल मिल सकेगा. वहीं निगम को अतिरिक्त आय होगी. मार्च माह में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमावली 2019 की मिली प्रशासनिक स्वीकृति को क्रियान्वयन के लिये निर्वाचन आयोग ने आर्दश आचार संहिता शिथिल करते हुए सहमति दे दी है. इस बावत मुख्य सचिव दीपक कुमार ने डीएम डॉ त्यागराजन एसएम व नगर आयुक्त डॉ रवीन्द्र नाथ को आवश्यक निर्देश दिया है.
कचरा जलाये जाना होगा प्रतिबंधित
कंपोस्ट के जरिये जैविक खाद बनाये जाने से जहां एक ओर निगम की आय में इजाफा होगा, वहीं खाद के उपयोग से खेतों की उर्वरता में भी वृद्धि होगी. गीले-सूखे व अन्य पदार्थ के लिये अलग-अलग डस्डबीन उपलब्ध कराने, डोर-टू-डोर गीला व सूखा कचरा अलग-अलग संग्रह करने के साथ ही सड़क से कचरा इकठ्ठा करने के लिये यांत्रिक मशीन युक्त वाहन का उपयोग होगा. सड़क पर नियमित झाड़ूकस जमा कचरे को निस्तारण एवं संधारण करेंगे. जमा कचरे को किसी भी परिस्थिति में जलाना प्रतिबंधित बताया गया है. नियम विरुद्ध पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति पर दंड भी लगाने का प्रावधान किया गया है.
जहां तहां कचरे की ढ़ेर नहीं होने से मिलेगी राहत: कंपोस्ट के जरिये कचरा निस्तारण व संधारण से शहर स्वच्छ होगा. लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकेगा. इस प्रक्रिया से जहां-तहां कचरे का ढ़ेर लगने से होने वाली समस्या पर भी विराम लगेगी. लोगों को सुविधा के साथ-साथ नगर निगम को भी कम व्यय में अधिक आय प्राप्त होगा.
