नरकटियागंज भूमि सुधार उपसमाहर्ता पर मुकदमा

बेतियाः नरकटियागंज के भूमि सुधार उपसमाहर्ता इस्ताक अली अंसारी, उनके लिपिक बागेश्वरी पांडे एवं चपरासी सुवास पासवान समेत चार के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में धोखाधड़ी, गाली गलौज व मारपीट का एक मुकदमा दायर किया गया है. गोपालपुर थाना के सरगटिया गांव निवासी आनंद प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ विंदेश्वरी प्रसाद ने परिवाद पत्र संख्या […]

बेतियाः नरकटियागंज के भूमि सुधार उपसमाहर्ता इस्ताक अली अंसारी, उनके लिपिक बागेश्वरी पांडे एवं चपरासी सुवास पासवान समेत चार के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में धोखाधड़ी, गाली गलौज व मारपीट का एक मुकदमा दायर किया गया है.

गोपालपुर थाना के सरगटिया गांव निवासी आनंद प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ विंदेश्वरी प्रसाद ने परिवाद पत्र संख्या 2844/13 दायर कर आरोप लगाया है कि उसी के गांव के रामदेनी साह ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में उसके विरुद्ध दायर किया था. इसी वाद में सही व न्यायोचित निर्णय पारित करने के लिए उपसमाहर्ता के लिपिक व चपरासी आनंद श्रीवास्तव को बुला कर साहेब के पास ले गये. उपसमाहर्ता ने आनंद श्रीवास्तव से 60 हजार रुपया का मांग किया. लेकिन काफी आरजू मिन्नत के बाद उपसमाहर्ता ने आनंद से 50 हजार रुपया नकद ले लिया.

उसके बाद उपसमाहर्ता ने फिर उससे 50 हजार रुपया की मांग की. रुपया देने से इनकार करने पर एवं पहले का 50 हजार रुपया वापस मांगने पर तीनों ने उसके साथ गाली गलौज व मारपीट किया तथा उसको जान से मारने की धमकी एवं झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर भगा दिया. न्यायालय में दायर इस परिवाद पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने जांच साक्ष्य हेतु एनपी सिंह न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया.

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