दुष्कर्मी को सात साल की सजा

पांच साल में मिला न्याय बेतिया : साठी थाना के वृदावन नाबालिग लड़की यौन शोषण के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए सात वर्ष की कठोर कारावास सजा सुनायी. न्यायालय ने इस सजा के अतिरिक्त आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह फैसला तृतीय अपर जिला व […]

पांच साल में मिला न्याय
बेतिया : साठी थाना के वृदावन नाबालिग लड़की यौन शोषण के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए सात वर्ष की कठोर कारावास सजा सुनायी. न्यायालय ने इस सजा के अतिरिक्त आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
यह फैसला तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रभाकर मिश्र ने सुनाया. सजाप्राप्त आरोपी शेख मिंटू साठी थाना के वृदावन गांव का रहने वाला है. अपर लोक अभियोजक विपिन प्रसाद ने इस घटना के संबंध में बताया कि वृदावन गांव के एक 16 वर्षीय लड़की के साथ शेख मिंटू ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध स्थापित किया. एक वर्ष तक उसके साथ यौन शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गयी.
जब इस घटना के बाद परिवार व पीड़ित लड़की ने शादी करने का दबाव शेख मिंटू पर दिया. शेख मिंटू शादी की बात पर पीड़िता को धमकी दी. उससे भी बात नहीं बनी तो उसके साथ मारपीट भी किया. इस दौरान उसने दूसरी जगह शादी भी कर ली. पीड़िता थक हार कर साठी थाना में शेख मिंटू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी :साठी थाना में दर्ज कांड संख्या 20/2011 की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शेख मिंटू को भादवि की धारा 376 के अंतर्गत दोषी पाया और यह सजा सुनायी.

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