बेतिया : डायन एक्ट के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर मिश्र ने पांच आरोपितों को सात वर्ष सश्रम कारावास तथा 2000 रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई है़
सजाप्राप्त आरोपित सुदामा महतो, साहेब महतो, उर्मीला देवी, सुगंधी देवी तथा सुनरपति देवी, लौरिया थाना के जवाहिरपुर गांव के रहने वाले है़ बताया जाता है कि 11 सितंबर 2007 को उसी गांव का विषेष्वर महतो अपने खेत में गया था़ इसी दौरान सभी आरोपितों ने उसकी पत्नी कौशल्या देवी को धोखे से घर पर बुला लिया तथा कमरे में बंद कर दिया़ उसके बाद सभी ने डायन कह उसको मैला घोल कर पिला दिया़ जिससे उसकी तबियतकाफी खराब हो गयी़ इस संबंध में विषेष्वर महतो ने लौरिया थाना कांड संख्या 129 2007 दर्ज कराया था़
इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने भादवि की धारा 328 में पांचों को सात वर्ष सश्रम कारावास तथा डायन एक्ट की धारा 3 और 4 में चार-चार माह की सजा सुनाई है़ दोनों सजाये साथ-साथ चलेगी़
