मजदूरी मांगने पर पीट-पीट कर हत्या करने के चार दोषियों को उम्रकैद की सजा

बेतिया : एक स्थानीय अदालत ने काम का मेहनताना मांगने पर पीट-पीट कर कामगार की हत्या किये जाने के मामले में तीन भाइयों सहित चार लोगों को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अधिकारियों ने बताया कि विनोद चौधरी, उनके दो भाइयों रामेश्वर, सुबोध चौधरी तथा प्रेम चौधरी ने पेशे से रसोईया वीर बहादुर […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 17, 2019 12:27 PM

बेतिया : एक स्थानीय अदालत ने काम का मेहनताना मांगने पर पीट-पीट कर कामगार की हत्या किये जाने के मामले में तीन भाइयों सहित चार लोगों को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अधिकारियों ने बताया कि विनोद चौधरी, उनके दो भाइयों रामेश्वर, सुबोध चौधरी तथा प्रेम चौधरी ने पेशे से रसोईया वीर बहादुर महतो की 2010 में उस समय हत्या कर दी, जब उसने एक शादी में खाना बनाने के एवज में भुगतान करने की मांग की.

यह भी पढ़ें :हिंदू अधिनियम के मुताबिक दूसरी पत्नी अवैध, लेकिन दूसरी पत्नी के बच्चे वैध : हाईकोर्ट …जानें क्या है मामला?

यह भी पढ़ें :लोकसभा चुनाव : आज थम जायेगा चुनाव प्रचार, 19 को मतदाता करेंगे 157 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

घटना के संबंध में बताया जाता है कि पश्चिम चंपारण के बहुरवा गांव स्थित विनोद के घर शादी में खाना बनाने के लिए महतो को 1,500 रुपये देने पर बात बनी थी. लेकिन, भुगतान की बजाये लाठी, पत्थर और ईंटों से उसकी पिटाई की गयी. इलाज के दौरान बेतिया के एमजेके अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया. अतिरिक्त लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) (आठ) सुरेंद्र प्रसाद की अदालत ने चार लोगों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी. उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

यह भी पढ़ें :लोकसभा चुनाव : कांग्रेस देश में अस्थिर सरकार और अराजकता की कर रही साजिश : सुशील मोदी

यह भी पढ़ें :जमीन विवाद में तीन मासूम बच्चों और मां की हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस

Next Article

Exit mobile version