खुले में मांस बेचने पर कार्रवाई

बेतियाः नगर में अब खुलेआम सड़कों के किनारे पशु मांस की बिक्री नहीं होगी. खुले में मांस बिक्री करने पर विक्रेता नगर परिषद् के कानूनी लपेटे में आ सकता है. इतना ही नहीं उसके खिलाफ नप के अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं. इस संबंध में नगर विकास विभाग ने नप अधिकारियों को इस […]

बेतियाः नगर में अब खुलेआम सड़कों के किनारे पशु मांस की बिक्री नहीं होगी. खुले में मांस बिक्री करने पर विक्रेता नगर परिषद् के कानूनी लपेटे में आ सकता है. इतना ही नहीं उसके खिलाफ नप के अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं. इस संबंध में नगर विकास विभाग ने नप अधिकारियों को इस मामले में सख्ती बरतने का निर्देश दिया है. नगर विकास विभाग ने फुटपाथ पर जगह-जगह पशु मांस की बिक्री अमानवीय मानी है.

विभाग के सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया है कि खुलेआम मांस की बिक्री से जन-मानस पर कुप्रभाव पड़ता है. इसलिए पशु मांस उत्पादों की बिक्री के लिये नप के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा.

होगी कानूनी कार्रवाई

फुटपाथ पर मांस- मछली के उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नगर विकास व आवास विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है. नियम के उल्लंघन करने वालों पर म्यूनिसपल की धारा 2007 के नियम 245 (2) तहत कार्रवाई की जायेगी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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