होल्डिंग कर संग्रहण को वार्ड में आज से लगेगा शिविर
मोतिहारी : नगर परिषद प्रशासन ने राजस्व संग्रहण की गति तेज कर दी है. इसबार शत-प्रतिशत टैक्स वसूली को प्रशासन ने शिविर लगाने का निर्णय लिया है. इससे एक तरफ जहां होल्डिंग टैक्स करदाताओं को सुविधा मिलेगी, वही होल्डिंग टैक्स वसूली से चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी. नप प्रशासन की इस […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
मोतिहारी : नगर परिषद प्रशासन ने राजस्व संग्रहण की गति तेज कर दी है. इसबार शत-प्रतिशत टैक्स वसूली को प्रशासन ने शिविर लगाने का निर्णय लिया है. इससे एक तरफ जहां होल्डिंग टैक्स करदाताओं को सुविधा मिलेगी, वही होल्डिंग टैक्स वसूली से चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी.
नप प्रशासन की इस पहल का लाभ होल्डिंग धारक एवं नप दोनों को होगा.
बकाये करदाता निश्चित तिथि को शिविर में कर जमा कर सकेंगे. इससे करदाताओं को समय की बचत होगी व परेशानी से भी बच सकेंगे. प्रशासनिक स्तर पर वार्डवार कैंप आयोजन की सभी तैयारी पुरी कर ली गयी है. समय व तिथि निर्धारित करते हुए कैंप के लिए जगह का निर्धारण किया गया है. संबंधित वार्ड के चिह्नित जगह पर शिविर का आयोजन होगा. कैप सुबह सात बजे से शुरू होगा और दस बजे तक चलेगा. वार्डवार शिविर के लिए दो-दो कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है.
तीन चरण में लगेगा कैप
होल्डिंग टैक्स कैप का वार्डवार आयोजन तीन चरण में होगा. पहले चरण का शिविर दो से चार मार्च तक की होगी. वहीं, दूसरे फेज में आठ से दस मार्च एवं तीसरे चरण का शिविर 11 से 13 मार्च को लगेगा. प्रत्येक चरण में लगने वाले शिविर के लिए अलग-अलग वार्ड निर्धारित की गयी है.
इन वार्ड में लगेगा कैंप
शहर के वार्ड 1, 2 व 24 का केंद्र नकछेद महतो मध्य विद्यालय कोल्हुअरवा, वार्ड 9 व 10 मध्य वि पकड़ी बाजार, वार्ड 17,18 व 19 केंद्र अमृत मिडिल स्कूल छतौनी, वार्ड 5 व 6 केंद्र कन्या मध्य वि. तेलियापट्टी, वार्ड29 केंद्र अटल उद्यान बेलिसराय पोखर, वार्ड 33 व 34 केंद्र गॉड लाइक पब्लिक स्कूल राजा बाजार.
कर नहीं देने पर भरना पड़ेगा जुर्माना
चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत अगामी एक अप्रैल 2016 से बकाये करदाता को जुर्माना लगेगा. मकान होल्डिंग का स्वकर प्रपत्र नहीं भरने एवं बकाये टैक्स जमा नहीं करने वाले करदाताओं को जुर्माना सहित टैक्स की राशि जमा करनी होगी. आवासीय संपत्ति पर दो हजार रुपये एवं अन्य संपत्तियों पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा.