मोतिहारी : पंद्रहवीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्री प्रकाश मिश्र ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को दोषी करार दिया है साथ ही आजीवन करावास सहित दोनों को 23 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि कोटवा थाने के नवादा निवासी अशोक सिंह ने अपने भाई दिलीप सिंह की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कोटवा थाने के रोहुआ निवासी राहुल सिंह, लखौरा थाने के बरवा निवासी प्रमोद सिंह, रत्नेश सिंह, पप्पू सिंह, अरुण सिंह पर अपने भाई सह वसुधा केंद्र संचालक दिलीप सिंह की हत्या 16 अप्रैल 16 कर देने का आरोप लगाते हुए कोटवा थाना में मामला दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष से एपीपी आठ गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
