दुष्कर्म के प्रयास के मामले में सात वर्षों का कठोर कारावास 10 हजार का जुर्माना

पॉक्सो कांड संख्या 64/ 2024 एवं महिला थाना कांड संख्या 14/2024 में नामजद अभियुक्त सिद्धि राम को दुष्कर्म के प्रयास के मामले में न्यायालय ने सात वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी.

बक्सर कोर्ट. पॉक्सो कांड संख्या 64/ 2024 एवं महिला थाना कांड संख्या 14/2024 में नामजद अभियुक्त सिद्धि राम को दुष्कर्म के प्रयास के मामले में न्यायालय ने सात वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी. उक्त फैसला पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाया है. इस आशय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजन सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त पर अलग-अलग दफाओं में पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जिसे नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में सरकार को 10 लाख रुपये अलग से देने का भी आदेश दिया है. उक्त फैसला स्पिडी ट्रायल के तहत सुनाया गया है जिसमें लगभग 67 वर्षीय वृद्ध ने दुष्कर्म का प्रयास किया था. घटना 5 मार्च 2024 की है जहां बड़की नैनिजोर की रहने वाली लगभग 10 वर्षीय बच्ची सुबह नैनिजोर पुल के नीचे के शौच के लिए जा रही थी जहां अभियुक्त ने उसे पकड़ लिया तथा उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा. बाद में रोते हुए वह घर लौटी तथा बताया कि एक बूढ़ा आदमी ने उसके साथ गलत काम किया है. घर के लोग भागे-भागे घटनास्थल पर पहुंचे जहां आसपास के लोगों ने बताया कि सिद्धि राम उर्फ सिद्धनाथ राम ने उसके साथ गलत काम किया है जिसके बाद अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच की गयी. सुनवाई में न्यायालय ने सभी बिंदुओं, गवाहों एवं मेडिकल रिपोर्ट का बारीकी से जांच करने के बाद यह पाया है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि अभियोजन पक्ष या साबित करने में सफल नहीं है की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था ऐसे में पॉक्सो की धारा 10 एवं 18 के तहत अभियुक्त को सात-सात वर्षों का के कारावास की सजा सुनायी जाती है.

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Published by: Amlesh prasad

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