Buxar News(डॉ. विष्णुदत्त द्विवेदी): जिला और अपर सत्र न्यायाधीश-8 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 18/2024 में कृष्णाब्रह्म निवासी मनु कानू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में 50 हजार और 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर क्रमशः छह माह और तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की
इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के गायघाट निवासी रवि रंजन पाठक 13 जनवरी 2024 को घर से यह कहकर निकले थे कि वे कृष्णाब्रह्म निवासी मोनू कानू से बकाया पैसा लेने जा रहे हैं. लेकिन जब वे रात तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की.
मृतक के बड़े भाई ने दर्ज कराई थी FIR
अगले दिन उनकी मोटरसाइकिल बरामद हुई, जबकि रवि रंजन पाठक का शव मोनू कानू के घर के बगल से बरामद किया गया. मामले की प्राथमिकी मृतक के बड़े भाई भृगुनाथ पाठक ने दर्ज कराई थी. पिछले दिनों न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया.
न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई वहीं. धारा 201 के तहत सात वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
