Bihar News: (मृत्युंजय सिंह) जिले में लगातार बढ़ते तापमान और दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है. जिला दंडाधिकारी श्रीमती साहिला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है.
8वीं तक के स्कूलों पर पूर्ण प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार बक्सर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में कक्षा 1 से 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 मई 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
उच्च कक्षाएं 11 बजे तक संचालित होंगी
आदेश के तहत कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं केवल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक ही संचालित की जाएंगी. इसके बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी.
पहले से जारी आदेश में संशोधन
जिला विधि शाखा के ज्ञापांक 264/न्या० दिनांक 16.05.2026 के तहत पहले ही 8वीं तक की कक्षाओं के लिए सुबह 11:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी. मौसम विभाग द्वारा तापमान में और वृद्धि की संभावना जताए जाने के बाद यह नया आदेश जारी किया गया है.
आदेश 19 मई से प्रभावी
यह आदेश 19 मई 2026 से लागू होगा और 31 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि उन्हें भीषण गर्मी और लू से बचाया जा सके.
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