बक्सर में बड़ी कार्रवाई: अवैध खनन पर चला प्रशासन का बुलडोजर, लाखों का जुर्माना के साथ वाहन जब्त

Bihar News: बक्सर जिला प्रशासन ने अवैध मिट्टी खनन और बिना वैध परमिट परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर जब्त किए हैं. मामले में 59 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है और संबंधित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.

Bihar News: (प्रशांत कुमार राय) बक्सर जिला प्रशासन ने अवैध खनन एवं बिना वैध अनुज्ञप्ति के मिट्टी उत्खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए नगर थाना क्षेत्र के मिश्राही पोखरा में बड़ी कार्रवाई की है. खनन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान एक जेसीबी और दो ट्रैक्टरों को अवैध मिट्टी खनन एवं परिवहन करते हुए जब्त किया.

जांच में सामने आई अनियमितता

प्रशासनिक जांच में पाया गया कि संबंधित लोगों द्वारा बिना वैध खनन अनुज्ञप्ति और विभागीय स्वीकृति के मिट्टी का कटाव एवं परिवहन किया जा रहा था. इससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है. प्रशासन ने इसे गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए कड़ी कार्रवाई की है.

59 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना

मामले में जब्त जेसीबी पर 10 लाख रुपये का शमन शुल्क लगाया गया है. इसके अलावा खनन की गई मिट्टी की रॉयल्टी का 25 गुना यानी करीब 46 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है. वहीं, जब्त दोनों ट्रैक्टरों पर क्रमशः 1,09,257 रुपये और 1,05,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कुल मिलाकर प्रशासन ने लगभग 59 लाख रुपये से अधिक की दंडात्मक कार्रवाई की है.

प्राथमिकी दर्ज, कानूनी कार्रवाई शुरू

इस मामले में संबंधित वाहन मालिकों और अन्य संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ MMDR Act, 1957 तथा बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

प्रशासन की सख्त चेतावनी

जिला प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि बिना वैध परमिट या अनुज्ञप्ति के किसी भी प्रकार का मिट्टी उत्खनन, परिवहन अथवा खनन पूरी तरह अवैध है. ऐसे मामलों में किसी भी व्यक्ति, संवेदक या एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा. अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

निर्माण एजेंसियों को निर्देश

प्रशासन ने सभी कार्य विभागों, निर्माण एजेंसियों और संवेदकों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्यों में मिट्टी या अन्य खनिज सामग्री का उपयोग केवल वैध खनन स्रोत और विधिवत परमिट के माध्यम से ही किया जाए. विभागीय कार्यों की आड़ में अवैध खनन या परिवहन पाए जाने पर संबंधित एजेंसी और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.

अभियान रहेगा जारी

जिला प्रशासन ने कहा है कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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Published by: Raginisharma

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