साक्ष्य के अभाव में चार आरोपित बरी

बक्सर (कोर्ट) : मुरार कांड संख्या 20/2005 के अभियुक्त अनिल सिंह, पप्पू सिंह, मुनमुन सिंह एवं अरुण सिंह को साक्ष्य के अभाव में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविशंकर तिवारी ने बरी किया. मामला रंगदारी से संबंधित था जब मुरार थाने के वीरपुर गांव निवासी राजू यादव एवं लक्ष्मण यादव 1 जुलाई, 2005 की […]

बक्सर (कोर्ट) : मुरार कांड संख्या 20/2005 के अभियुक्त अनिल सिंह, पप्पू सिंह, मुनमुन सिंह एवं अरुण सिंह को साक्ष्य के अभाव में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविशंकर तिवारी ने बरी किया.
मामला रंगदारी से संबंधित था जब मुरार थाने के वीरपुर गांव निवासी राजू यादव एवं लक्ष्मण यादव 1 जुलाई, 2005 की रात लगभग आठ बजे खाना लेकर जा रहे थे कि उसी गांव के रहनेवाले उक्त अभियुक्तों ने इन्हें रोक लिया तथा गोलियों से हमला कर दिया.
इसका कारण यह बताया गया था कि पीड़ितों के ठेकेदार द्वारा पावर ग्रिड का पोल लगाया जा रहा था, जिसके एवज में 50 हजार रुपये की रंगदारी की मांग कर रहे थे. पीड़ितों का कहना था कि अभियुक्त ठेकेदार का काम में सहयोग करने के चलते चिढ़े हुए थे तथा उन्हें सहयोग करने से मना कर रहे थे.
सुनवाई के दौरान साक्ष्य नहीं मिलने के चलते न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को बरी कर दिया गया.वार्ड सदस्यों की मान्यता होगी रद्द : राजपुर. विधान परिषद चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त बिहार सरकार के आलोक में प्रखंड मुख्यालय राजपुर में सभी पंचायतों के प्रतिनिधि वार्ड सदस्य, बीडीसी और मुखिया का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने और पहचान पत्र निर्गत करने के लिए काम विगत एक सप्ताह से जारी है. इसके लिए अब तक कुल लगभग 150 लोगों ने ही उपस्थिति दर्ज कर अपना नाम जुड़वाने का काम किया है और पहचान पत्र बनवाया है़
उक्त आशय की जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए आखिरी तारीख 30 मई अर्थात् शनिवार तक है, जिसमें सबसे अधिक संख्या वार्ड सदस्यों की है़
उन्होंने बताया कि जो भी वार्ड सदस्य मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा रहे हैं उनके खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा स्पष्टीकरण मांगते हुए इनकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है. साथ ही विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान करने से भी वंचित रह जायेंग़े

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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