न्यायालय के आदेश पर फिर साथ हो गये बिछड़े पति-पत्नी

बक्सर/बक्सर कोर्ट : एक सप्ताह से पारिवारिक झगड़े के कारण अलग हुए दो बच्चों के मां-बाप आखिरकार फिर न्यायालय के आदेश पर साथ हो गये. बक्सर के सीजेएम ने सुनवाई करते हुए और लड़की को बालिग मानते हुए फिर से पति के साथ रहने की इजाजत दे रही. साथ ही न्यायालय ने जिले के अल्पवास […]

बक्सर/बक्सर कोर्ट : एक सप्ताह से पारिवारिक झगड़े के कारण अलग हुए दो बच्चों के मां-बाप आखिरकार फिर न्यायालय के आदेश पर साथ हो गये. बक्सर के सीजेएम ने सुनवाई करते हुए और लड़की को बालिग मानते हुए फिर से पति के साथ रहने की इजाजत दे रही.
साथ ही न्यायालय ने जिले के अल्पवास गृह के प्रबंधन पर चिंता जताते हुए उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा. मामला मुरार थाना क्षेत्र के छोटकाडीह के रहनेवाले भृगुनाथ सिंह की बेटी मुन्नी कुमारी से जुड़ा है. पुलिस ने मुन्नी की मेडिकल जांच के बाद अपनी टिप्पणी में कोर्ट को बताया था कि उसकी उम्र 20 साल हो गयी है. पुलिस ने मुन्नी का धारा 164 के तहत न्यायालय में बयान भी दर्ज कराया था, जिसमें मुन्नी ने अपने पति के साथ ही रहने की इच्छा जाहिर की थी.
ज्ञात हो कि ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के नचाप के रहनेवाले मनोज कुमार यादव और मुन्नी कुमारी के बीच न्यायालय में दोनों परिवारों के विरोधों के कारण मामला चल रहा था. एक सप्ताह पूर्व मनोज और मुन्नी ने न्यायालय में आकर आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई चल रही थी. मुन्नी पर वर्ष 2011 में अल्पवास गृह से फरार होने का मामला चल रहा था.
दोनों दिल्ली में शादी रचा कर एक साथ रह रहे थे और दोनों से दो बच्चे भी हैं. मुन्नी के नाबालिग होने के कारण उनके परिवारवाले उसकी बरामदगी चाहते थे, जिसके कारण पुलिस व न्यायालय में मामला चल रहा था. मेडिकल जांच के बाद मुन्नी के बालिग होने से लड़की के परिवारवालों की एक न चली और दोनों प्रेमी युगल अब साथ रहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो गये.
न्यायालय ने अल्पवास गृह से लड़की के भागने के बाद कोई मामला दर्ज नहीं किये जाने पर फटकार लगायी और साथ ही उसके संचालक से जवाब भी मांगा कि क्यों नहीं कार्रवाई की गयी.

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