biharsharif news. हत्या के मामले दो आरोपित दोषी करार

छह जुलाई, 2017 की है घटना, सजा पर सात फरवरी को सुनवाई

शेखपुरा. हत्या के मामले में न्यायिक कार्रवाई पूरा करते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रविंद्र कुमार ने दो लोगों को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया. जबकि, इसी मामले में तीन प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. यह मामला 6 जुलाई 2017 की बताई गई है. जब संध्या में दूध बिक्री की प्रतिस्पर्धा के बीच बदमाशों ने सिरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर गांव के अहरा में बगल के गगरी गांव के बाल्मीकि यादव के पुत्र सोनू कुमार को गोलीमार कर हत्या कर दी थी. जबकि वाल्मीकि यादव को गोली मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था. इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक तसीमुद्दीन ने बताया कि 6 जुलाई 2017 को संध्या में बाल्मीकि यादव अपने पुत्र सोनू कुमार के साथ साइकिल से लोगों से दूध लाने जा रहे थे. इसी दौरान गगरी गांव के रामजी यादव, साधु यादव, राम जी यादव के पुत्र मनोज कुमार यादव, शिवरतन यादव और शिवरतन यादव के पुत्र मनोज कुमार यादव और साधु यादव ने घेर कर उस पर अंधाधुंध गोलीबारी की गोलीबारी से सोनू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि वाल्मीकि यादव को पटना पीएमसीएच में इलाज के बाद बचाया जा सका. हालांकि, अभी भी उनके शरीर से में एक गोली नहीं निकाल जा सका है. न्यायालय ने अपने निर्णय में बदमाशों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 307 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया है. न्यायालय ने रामजी यादव के पुत्र मनोज कुमार और शिवरतन यादव को दोषी पाया. जबकि, अन्य तीन को बरी कर दिया.

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