एनएच-333ए की बरबीघा से झारखंड सीमा तक बढ़ेगी चौड़ाई, डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू

जून में इसकी बहाली होने की संभा��ना है. ऐसे में डीपीआर बनने के बाद इस सड़क का नये सिरे से निर्माण 2026 में शुरू होगा.

पटना़ एनएच-333ए की बरबीघा से झारखंड सीमा तक चौड़ाई बढ़ाकर पेव्ड सोल्डर सहित दो लेन किया जायेगा. इसके लिए डीपीआर बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कंसल्टेंसी की बहाली के लिए टेंडर जारी कर दिया है. जून में इसकी बहाली होने की संभावना है. ऐसे में डीपीआर बनने के बाद इस सड़क का नये सिरे से निर्माण 2026 में शुरू होगा. करीब 190 किमी लंबाई में इस सड़क में बाइपास और रिअलाइमेंट किये जा चुके सड़क के हिस्से को इस कार्ययोजना से मुक्त रखा गया है. सूत्रों के अनुसार इस सड़क की चौड़ाई बढ़ने का सीधा लाभ शेखपुरा, जमुई और बांका जिले के लोगों को होगा. साथ ही भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय और मुंगेर से भी झारखंड जाने वालों को भी आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही एनएच-333ए में करीब 52.4 किमी लंबाई में 1578 करोड़ की लागत से बरबीघा-जमुई-बांका सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर पेव्ड सोल्डर के साथ दो लेन करने की प्रक्रिया शुरू की थी. सड़क के इस हिस्से का निर्माण 2028 में पूरा होने की संभावना जताई गई है. इस सड़क के बनने से बिहार से होकर झारखंड जाने की सुविधा में बढ़ोतरी होगी. फिलहाल इस सड़क की चौड़ाई कम रहने के कारण इस पर हमेशा जाम और ट्रैफिक की गति धीमी रहने की शिकायतें आ रही थीं. 31 लीटर चुलौआ शराब बरामद, तीन गिरफ्तार बिहारशरीफ. जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हरनौत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कुल 31 लीटर देशी चुलौआ शराब बरामद करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. कल्याण बिगहा थाना की एसएचओ सुषमा कुमारी ने जानकारी दी कि मोहम्मदपुर गंग बिगहा बलवा गांव में छापेमारी कर अनुज पासवान (पिता राजमणि पासवान) को 15 लीटर देसी चुलौआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया. वहीं, चेरो ओपी प्रभारी विकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर खजाना खंदा इलाके में छापेमारी की गयी. इस दौरान चेरो गांव के रणजीत यादव को 16 लीटर देसी चुलायी शराब के साथ पकड़ा गया. इसके अलावा खरुआरा गांव के अजय यादव को शराब सेवन के आरोप में गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों के विरुद्ध मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.

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Published by: Amlesh prasad

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