हिलसा व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पाण्डेय ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले में दोषी रवि कुमार को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को 10 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि मामला औंगारी थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव का है. 21 जनवरी 2025 की शाम एक महिला शौच के लिए घर से निकली थी. आरोप है कि रास्ते में गांव के ही रवि कुमार ने उसे रोककर जबरन दुष्कर्म किया. महिला के शोर मचाने पर आरोपित ने उसका मुंह दबा दिया और घटना की जानकारी किसी को देने पर उसके पति को जान से मारने की धमकी दी.
घटना के बाद महिला ने घर पहुंचकर पति को आपबीती बताई. इसके बाद पीड़िता के बयान पर औंगारी थाना कांड संख्या 08/2025 के तहत रवि कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. सत्र वाद संख्या 554/2025 की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रवि कुमार को दोषी करार देते हुए सोमवार को सजा सुनाई.
