Bihar shariff News : नालंदा जिले में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई ने सहायक के 30 पदों पर संविदा आधारित सूचीबद्धता की प्रक्रिया शुरू कर दी है. समाज कल्याण विभाग के निर्देश पर जारी विज्ञापन के अनुसार इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी 20 जुलाई 2026 की शाम पांच बजे तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.
चयनित सहायक पॉक्सो मामलों में पीड़ित बच्चों को कानूनी सहायता, काउंसिलिंग, पुनर्वास और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेंगे. साथ ही न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बच्चों को सहयोग और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
जानिए...बहाली को लेकर क्या होगा योग्यता और अनुभव
आवेदक के पास सामाजिक कार्य (एमएसडब्ल्यू), समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, बाल विकास अथवा विधि विषय में स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा बाल अधिकार या काउंसिलिंग में डिप्लोमा के साथ स्नातक अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं. बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल मनोविज्ञान या सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा. संबंधित संस्थानों में कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी.
प्रति पॉक्सो वाद के लिए मिलेगे 9 हजार
भर्ती में विभागीय आरक्षण नीति लागू होगी. सभी वर्गों में 40 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. अभ्यर्थियों की आयु 30 से 65 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है. चयनित सहायकों को प्रति पॉक्सो वाद के लिए अधिकतम 9,000 रुपये का मानदेय तीन किस्तों में दिया जाएगा.
ऐसे करें आवेदन
आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक, अनुभव एवं अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी. आवेदन 20 जुलाई 2026 की शाम पांच बजे तक सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला परिषद भवन, बिहारशरीफ-803101 के पते पर पंजीकृत डाक या स्वयं उपस्थित होकर जमा किया जा सकता है. भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
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