Sheikhpura News : शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शनिवार को नशा के कुप्रभाव को स्कूली बच्चों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया. इस कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी छह प्रखंडों के चिह्नित एक-एक विद्यालयों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ उनके शिक्षक और अभिभावक आदि भी मौजूद रहे.
प्राधिकार के अधिवक्ताओं और विधिक स्वयंसेवकों द्वारा उन्हें नशीली दवाओं के सेवन के दुष्प्रभाव और उससे छुटकारा पाने के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया. उन्हें नशा से दूर रहने के लिए और उसके दुरुपयोग को लेकर शपथ भी दिलाई गई. इन सभी को स्वयं और अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति को नशीली दवाओं का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करने का संकल्प दिलाया गया.
नशीले पदार्थों के घातक प्रभाव
शिविर में नशीले पदार्थों के उपयोग से शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, मानसिक रूप से कमजोर होने के साथ-साथ आर्थिक कमजोरी के बारे में भी जानकारी दी गई. बताया गया कि नशीले पदार्थ पूरी तरह हमारे तंत्रिका तंत्र को बाधित करते हुए सोचने, समझने और कार्य करने की शक्ति को पंगु बना देते हैं. इसके सेवन से धीरे-धीरे लोग गंभीर बीमारियों के चंगुल में फंस जाते हैं और अंत में अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं.
इसके साथ ही आगामी 18 जुलाई शनिवार को आयोजित किए जाने वाले चेक बाउंस मामलों को लेकर विशेष राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी गई. इन सभी छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को इस विशेष लोक अदालत में लोगों को शामिल होकर उससे लाभ उठाने को कहा गया तथा इसका प्रचार-प्रसार करने की अपील की गई.
वृद्धाश्रम में महिलाओं को विधिक सहायता
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नयी दिल्ली द्वारा प्रायोजित आश्रय स्थल में रह रही विधवा महिलाओं को न्याय सुनिश्चित करने से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा वृद्धाश्रम सामाचक, बरबीघा में किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता राम सजीवन प्रसाद सिंह एवं पारा विधिक स्वयंसेवक राजेश चौधरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को न्याय हेतु प्राधिकार द्वारा उपलब्ध विभिन्न विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई.
आश्रय स्थल में रह रही महिलाओं को सम्मान के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा किसी भी प्रकार का अन्याय होने पर अविलंब कार्यालय में सूचना देने को कहा गया. इसके साथ ही केयरटेकर को सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुविधाएं सम्मानपूर्वक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया और वहां मौजूद लोगों को 18 जुलाई की विशेष लोक अदालत की जानकारी दी गई.
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