बिहारशरीफ नगर निगम की परिसीमा से आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाले विद्यालयों की सूची जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा तैयार की जाएगी. इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) के भुगतान की प्रक्रिया को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी हेमचंद्र ने पथ निर्माण विभाग से आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.
जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहारशरीफ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निर्देश के संदर्भ में बिहारशरीफ नगर निगम की परिसीमा से आठ किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालयों को मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जाना है. इसके लिए संबंधित विद्यालयों की सूची तैयार करना आवश्यक है.
डीईओ ने कार्यपालक अभियंता से अनुरोध किया है कि बिहारशरीफ नगर निगम की सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाले विद्यालयों की सूची निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करायी जाए, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. निर्धारित प्रपत्र में क्रम संख्या, विद्यालय का नाम, प्रखंड, बिहारशरीफ नगर निगम की परिसीमा से विद्यालय की दूरी तथा टिप्पणी का कॉलम बनाया गया है. विभाग से प्राप्त सूची के आधार पर विद्यालयों की दूरी का निर्धारण कर एचआरए भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ायी जा सकेगी.
इस आदेश के बाद नगर निगम क्षेत्र के आसपास स्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों को मकान किराया भत्ता मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. सूची तैयार होने के बाद संबंधित विद्यालयों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और पात्र कर्मियों को नियमानुसार लाभ दिया जा सकेगा.
