Bihar News : झंझारपुर ADJ पिटाई मामले में थानेदार और दारोगा की अभी जेल में ही कटेंगी रातें, जमानत खारिज

झंझारपुर ADJ की पिटाई मामले में दोनों आरोपितों की जमानत याचिका पर झंझारपुर एसीजेएम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया.

By Prabhat Khabar Print Desk | December 23, 2021 6:42 AM

मधुबनी- झंझारपुर एडीजे की पिटाई मामले में गिरफ्तार थानेदार और दारोगा की रातें अभी जेल में ही कटेंगी. दोनों आरोपितों की जमानत याचिका पर झंझारपुर एसीजेएम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया.

आरोपित एसएचओ गोपाल कृष्ण और दारोगा अभिमन्यु शर्मा ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज हो गयी हैं. झंझारपुर एडीजे से मारपीट मामले की जांच सीआईडी की टीम कर रही है. इस मामले को लेकर एडीजे से भी पूछताछ की जा चुकी है. गवाहों का भी बयान दर्ज किया जा चुका हैं.

क्या है मामला

मधुबनी जिले में 18 नवंबर को थानेदार और दारोगा जज के चेंबर में घुस गये थे. दोनों ने पिस्टल के बल पर जज के साथ मारपीट की थी. शोर-शराबा सुनकर कोर्ट के वकील जज साहब के चेंबर की ओर दौड़े तो उनकी जान बची थी. वकीलों ने थानेदार औऱ दारोगा को कोर्ट में ही बंधक बना लिया था.

वर्दीधारियों की गुंडई के शिकार बने ये वही जज हैं जिन्होंने मधुबनी के एसपी सत्यप्रकाश को कानून की जानकारी न होने की कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद घोघरडीहा के एसएचओ गोपाल कृष्ण और सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था. कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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