Driving License Apply: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस लेना होता है. इसकी वैलिडीटी छह महीने की होती है. इसी अवधि में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है. लेकिन कई लोग समय पर आवेदन नहीं कर पाते. ऐसे में उनका लर्निंग लाइसेंस फेल या डिएक्टिवेट हो जाता है. अधिकांश लोगों को लगता है कि अब उन्हें नया आवेदन करना होगा. इसी वजह से वे साइबर कैफे या बिचौलियों के चक्कर लगाते हैं और अतिरिक्त पैसे खर्च करते हैं.
फेल लाइसेंस को फिर से कराया जा सकता है एक्टिव
बिहार परिवहन विभाग ने साफ किया है कि फेल हो चुके लर्निंग लाइसेंस को दोबारा रिन्यू कराया जा सकता है. इसके लिए नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है. विभाग की वेबसाइट पर रिन्यूअल का विकल्प पहले से मौजूद है. आवेदक ऑनलाइन शुल्क जमा कर पुराने लर्निंग लाइसेंस को फिर से वैध बना सकते हैं.
रिन्यूअल के बाद फिर मिलेगी 6 महीने की वैधता
अधिकारियों के अनुसार, रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी होने के बाद लर्निंग लाइसेंस की वैधता दोबारा छह महीने के लिए बढ़ जाती है. इस दौरान आवेदक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.
DTO ने बताया आसान तरीका
परिवहन पदाधिकारियों ने बताया कि आवेदक खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद उन्हें टेस्ट देना होगा. टेस्ट पास होने पर लर्निंग लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में लोग नया आवेदन कर देते हैं, जबकि रिन्यूअल की सुविधा पहले से उपलब्ध है.
लर्निंग लाइसेंस के लिए क्या-क्या चाहिए?
लर्निंग लाइसेंस के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है.
आवेदन के दौरान ये जानकारी भरनी होती है:-
नाम
पता
जन्मतिथि
ब्लड ग्रुप
पहचान संबंधी जानकारी
इसके साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होते हैं:–
आधार कार्ड
शैक्षणिक प्रमाणपत्र
ब्लड ग्रुप रिपोर्ट
फोटो
हस्ताक्षर
इसके बाद शुल्क जमा कर टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना होता है.
घर बैठे भी दे सकते हैं टेस्ट
परिवहन विभाग ने आवेदकों को दो विकल्प दिए हैं.
- पहला विकल्प है कि आवेदक परिवहन कार्यालय जाकर कंप्यूटर आधारित टेस्ट दें.
- दूसरा विकल्प है कि कुछ मामलों में वे अपने घर या कार्यालय से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं.
ऑनलाइन टेस्ट चुनने पर आधार कार्ड में दर्ज पता स्वतः सिस्टम में अपडेट हो जाता है. वहीं कार्यालय में टेस्ट देने पर पूरी जानकारी खुद भरनी पड़ती है.
छोटी गलती पड़ सकती है भारी
परिवहन विभाग ने आवेदन भरते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. कई बार लोग नाम, उपनाम, पता या अन्य जानकारी गलत भर देते हैं. शुरुआत में यह गलती छोटी लगती है, लेकिन बाद में बड़े कामों में परेशानी खड़ी कर सकती है.
जन्मतिथि की गलती सुधारना बेहद मुश्किल
विभाग के अनुसार नाम, पता या उपनाम में सीमित सुधार दस्तावेज जमा कर किया जा सकता है. लेकिन जन्मतिथि में हुई गलती को सुधारना बेहद कठिन होता है. अगर जन्मतिथि गलत दर्ज हो जाए तो पुराने लाइसेंस को रद्द कर नया आवेदन करना पड़ सकता है.
आवेदन जमा करने से पहले जरूर करें जांच
अधिकारियों का कहना है कि आवेदन सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें. एक छोटी सी गलती भविष्य में समय और पैसे दोनों का नुकसान करा सकती है. वहीं जिन लोगों का लर्निंग लाइसेंस फेल हो चुका है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. वे रिन्यूअल विकल्प का इस्तेमाल कर आसानी से अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं.
