बिहार की सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों को मिलेगा आरक्षण, जानें भर्ती और उम्र के नियम

Bihar Government Transgender Job Reservation: बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य की सरकारी नौकरियों में हर 500 में से एक पद ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा. शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और राजस्व विभागों में निकलने वाली भर्तियों में इसका लाभ मिलेगा.

Bihar Government Transgender Job Reservation: सम्राट चौधरी सरकार ने बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों की भर्तियों में हर 500 पदों पर एक पद ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा. इन पदों की संख्या भर्ती विज्ञापन में अलग से दिखाई जाएगी.

सभी विभागों और भर्ती एजेंसियों को जारी हुआ आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस फैसले को लागू करने के लिए सभी विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और भर्ती एजेंसियों बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, बीटीएससी, बीसीईसीई और सीएसबीसी को निर्देश भेज दिया है. अब शिक्षा, बिहार पुलिस, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य सरकारी भर्तियों में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षित पद उपलब्ध होंगे.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला

यह निर्णय पटना हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी. सरकार ने किन्नर, कोथी और ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर श्रेणी में शामिल किया है.

हर 500 पदों का बनेगा अलग समूह

सरकार ने भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिया है कि हर 500 पदों का एक समूह बनाकर उसमें एक पद ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रखा जाए. यदि सामान्य चयन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी का चयन नहीं होता है, तो उसी 500 पदों के समूह में पिछड़ा वर्ग के अंतिम रोस्टर बिंदु पर एक ट्रांसजेंडर की नियुक्ति की जाएगी.

योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर क्या होगा

यदि किसी भर्ती में योग्य ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आरक्षित पद को अगले भर्ती चक्र के लिए सुरक्षित नहीं रखा जाएगा. ऐसे पद को पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थी से भरा जाएगा. ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के बराबर छूट भी मिलेगी.

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बिहार पुलिस भर्ती में महिलाओं जैसे होंगे नियम

बिहार पुलिस के सिपाही और पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती में भी यही व्यवस्था लागू होगी. ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियम महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे. इससे पुलिस भर्ती में भी ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को स्पष्ट और समान अवसर मिलेगा.

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लेखक के बारे में

By परितोष शाही

परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.
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