आरा : हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी बी सिंह ने शुक्रवार को छह आरोपियों को सश्रम उम्र कैद व 15-15 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामबाबू प्रसाद ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि शाहपुर थानान्तर्गत सारंगपुर गांव निवासी बलिराम राय के रिश्तेदार रामाशीष राय को गोली मारकर 24 मार्च, 2012 को हत्या कर दी गयी थी.
घटना को लेकर उसी गांव के मंटू राय समेत छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि नीरज राय खेत में हरा चना का पेड़ उखाड़ रहा था. इसी दौरान उक्त आरोपी बंदूक व हरवे हथियार से लैस आ रहे थे. नीरज देख कर भागने लगा. उसका पीछा करते हुए घर के पास आ गया. रामाशीष राय ने मना किया, तो आरोपी बालाजी राय ने उसे गोली मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गयी. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी थी. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने दोषी पाते हुए आरोपित मंटू राय, उमाशंकर राय व उसके पुत्र मुन्ना राय, शंभू नाथ सिंह व उसका भाई उदय नारायण राय, बालाजी राय को सजा सुनायी.
