आरा : हत्या के एक मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने मृतका के पति गुडू रजवार को सश्रम उम्रकैद व कुल छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन व राम प्रसाद राम ने बहस किया था.
अपर लोक अभियोजक ने बताया कि रोहतास जिला क्षेत्र के कछवा थानान्तर्गत बिगहा गांव निवासी मंगल रजवार ने अपनी पुत्री गुड़िया की शादी तरारी थानान्तर्गत खबरी गांव निवासी गुडू रजवार के साथ वर्ष 2004 में की थी. गुडू रजवार का अनैतिक संबंध एक महिला से था. गुड़िया इसका विरोध करती थी, तो उसके साथ वह मारपीट करता था.
गुडू रजवार ने 8/9 अप्रैल 2016 की रात में उसकी हत्या कर दी. घटना को लेकर मृतका के पिता मंगल रजवार ने 10 अप्रैल को नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कोर्ट ने पांच सितंबर 2016 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप का गठन किया था. अभियोजन की ओर से कोर्ट में छह गवाहों की गवाही करायी थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने हत्या करने व साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए गुड्डू रजवार को उक्त सजा सुनाई.
