आरा : भारतीय रेलवे के क्लॉक रूम में सामान रखनेवाले लोगों से वस्तु कर सेवा यानी जीएसटी की राशि नहीं वसूली जायेगी. जीएसटी वसूलने को लेकर रेलवे व आम यात्रियों में अक्सर विवाद हो रहा था. इस मामले को लेकर यात्रियों ने रेलवे में शिकायत भी दर्ज करवायी थी. इसी के आलोक में पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एक प्रेस बयान जारी कर स्पष्ट किया कि क्लॉक रूम में सामान रखने के एवज में केवल किराया ही लगेगा. यात्रियों से जीएसटी नहीं वसूली जायेगी. रेलवे के इस फरमान के बाद यात्रियों को काफी राहत हुई है.
वहीं रेलकर्मियों को भी सहूलियत होगी, क्योंकि जानकारी बिना अक्सर यात्रियों से रेलकर्मियों की झड़प हो जाती थी. बता दें कि इस साल एक जुलाई से पूरे देश में जीएसटी को लागू किया गया है. इसके बाद से ही कई ऐसी चीजें हैं, जिन पर जीएसटी नहीं लगायी गयी है. स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण जीएसटी वसूली को लेकर लोगों के बीच उलझन की स्थिति पैदा हो जा रही थी.
जीएसटी के दायरे में रेलवे के खान-पान से लेकर किराया तक प्रभावित हुआ था. ट्रेनों से यात्रा करनेवाले लोग स्टेशन के अमानती घर में अपना सामान रखकर घूमने के लिए जाते हैं. आने के बाद एक निर्धारित किराया देकर अपना सामान लेकर चले जाते हैं. इससे यात्रियों को भी सहूलियत होती है और रेलवे की आय में भी वृद्धि होती है.
