दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपित को कारावास

आरा : दलित लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने के एक मामले में एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने गुरुवार को आरोपित विनोद सिंह को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने […]

आरा : दलित लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने के एक मामले में एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने गुरुवार को आरोपित विनोद सिंह को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बहस की.

उन्होंने बताया कि 25 जुलाई 2003 को एक दलित लड़की खेत की रोपनी करने जा रही थी. रास्ते में चरपोखरी थाना क्षेत्र के विनोद सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. अभियोजन की ओर छह गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. सुनवाई के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने दोषी पाते हुए विनोद सिंह कोभादवि की धारा 376/511 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास व एससी-एसटी एक्ट के तहत छह माह के कारावास की सजा सुनाई.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >