विशेष उत्पाद न्यायालय, कैंप कोर्ट नवगछिया ने दो अलग-अलग मामलों में दोषी अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनायी है. न्यायालय ने दोनों मामलों में दोषियों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. विशेष उत्पाद न्यायालय, कैंप कोर्ट नवगछिया के न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-12, भागलपुर) ने यह फैसला सुनाया. पहले मामले में अभियुक्त नवीन कुमार को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. इस मामले में सह-अभियुक्त सावन कुमार सिंह व गनौरी सिंह को साक्ष्य के अभाव में पूर्व में ही रिहा कर दिया गया था. 28 अगस्त 2022 को एएनटीएफ प्रभारी जय प्रकाश पंडित को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम मधतपुर में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है. सूचना पर की गयी छापेमारी में अभियुक्त नवीन कुमार के भूसा घर से एक जार और गैलन में रखी कुल 25 लीटर देसी शराब बरामद की गयी थी. अन्य आरोपितों के घर से शराब बनाने के उपकरण तथा गनौरी सिंह के घर से एक लीटर देसी शराब बरामद हुई थी. दूसरे मामले में स्वामी मनीष कुमार को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. 14 अक्टूबर 2024 को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन से अवैध शराब की खेप लगायी जा रही है. पुलिस के पीछा करने पर वाहन सवार दो व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठा कर फरार हो गये थे. वाहन की तलाशी लेने पर विभिन्न ब्रांड की कुल 465 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई थी. वाहन से प्राप्त ऑनर बुक के आधार पर वाहन मालिक की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया. सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार व पिंटू कुमार सिंह भी न्यायालय में उपस्थित थे.
Bhagalpur news दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा, एक-एक लाख रुपये जुर्माना
विशेष उत्पाद न्यायालय, कैंप कोर्ट नवगछिया ने दो अलग-अलग मामलों में दोषी अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनायी है.
