Bhagalpur News: बिना विशेष कारण ट्रेन में अलार्म चेन खींचने पर होगी कार्रवाई

बिना किसी कारण के चलती ट्रेन का अलार्म चेन खींचने पर अब कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस मामले को लेकर पूर्व रेलवे ने कई तरह के दिशा-निर्देश जारी किये हैं.

वरीय संवाददाता, भागलपुर

बिना किसी कारण के चलती ट्रेन का अलार्म चेन खींचने पर अब कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस मामले को लेकर पूर्व रेलवे ने कई तरह के दिशा-निर्देश जारी किये हैं. बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने (एसीपी) की घटना गंभीर मामला है. अलार्म चेन खींचने का उद्देश्य केवल गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं या सुरक्षा से संबंधित घटनाओं जैसी वास्तविक आपात स्थितियों में उपयोग करना है. हालांकि, यह देखा गया है कि कई मामलों में यात्री बिना कारण से अलार्म चेन का सहारा लेते हैं – जैसे किसी रिश्तेदार का इंतजार करना जो अभी तक स्टेशन पर नहीं पहुंचा है या किसी गैर-निर्धारित ठहराव पर उतरने का प्रयास करना. कुछ लोगों द्वारा इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कई लोगों की यात्रा को बाधित करता है.

चेन पुलिंग के कारण 105 ट्रेनें हुई देर

वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्व रेलवे में कुल 1,882 अलार्म चेन खींचने के मामले दर्ज किये गये. एक अप्रैल से 25 मई, 2025 तक 314 मामले पहले ही दर्ज किये जा चुके हैं. एक जनवरी से 10 मार्च 2025 के बीच 872 एसीपी मामले दर्ज किये गये. वर्ष 2024-25 में 785 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें व 105 पैसेंजर ट्रेनें समय पर नहीं चल सकीं. एक अप्रैल से 25 मई 2025 की अवधि के दौरान, 114 मेल- एक्सप्रेस ट्रेनें और 14 पैसेंजर ट्रेनें पहले ही अनुचित एसीपी के कारण देरी से चल रही हैं.

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Published by: Sanjiv kumar

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