भागलपुर : उम्र विवाद मामले में मेयर सीमा साहा को सोमवार को बड़ी राहत मिली. प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने दस हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया.
मेयर पर उम्र छिपाने का आरोप लगा शिकायत दर्ज करायी गयी थी. वार्ड 19 की पार्षद सह पूर्व डिप्टी मेयर डॉ प्रीति शेखर ने मेयर सीमा साहा के विरुद्ध उम्र छिपाने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन डीआइजी विकास वैभव से लिखित शिकायत की थी.
इस मामले में डॉ प्रीति शेखर के बयान पर जोगसर पुलिस चौकी में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गयी थी. मामले में पूर्व डिप्टी मेयर सह पार्षद डॉ प्रीति शेखर ने कहा कि मंगलवार को वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी बात रखूंगी.
