चार आरोपित दोषी करार, 16 नवंबर को सुनायी जायेगी सजा

भागलपुर : पॉक्सो के विशेष कोर्ट सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को नवगछिया में चर्चित हुए तिहरे हत्याकांड व एक नाबालिग के साथ गैंगरेप करने के मामले में चार आरोपित को दोषी करार दिया है. आरोपितों में बलराम राय उर्फ बाले राय, मोहन सिंह, कन्हैया झा व मो महबबू हैं. इनके […]

भागलपुर : पॉक्सो के विशेष कोर्ट सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को नवगछिया में चर्चित हुए तिहरे हत्याकांड व एक नाबालिग के साथ गैंगरेप करने के मामले में चार आरोपित को दोषी करार दिया है. आरोपितों में बलराम राय उर्फ बाले राय, मोहन सिंह, कन्हैया झा व मो महबबू हैं. इनके खिलाफ 16 नवंबर को सजा सुनायी जायेगी. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल व बचाव पक्ष से पन्ना सिंह व राजकुमार ने जिरह किया.

25 नवंबर 2017 की रात हुई थी पीड़िता के पिता, माता व भाई की हत्या

नवगछिया में 25 नवंबर 2017 को पीड़िता के पिता, माता और भाई को बेरहमी से मार डाला गया. तब हत्यारों ने पीड़िता को भी मरा हुआ समझ छोड़ दिया था, लेकिन धारदार हथियार के कई वार लगने के बाद भी वह बच गयी. आरोपित ने उसके साथ गैंगरेप किया. जिसके कारण वह बुरी तरह बेहोश हो गयी थी.

गंभीर हालत में उसका पटना में इलाज करवाया गया. उस दौरान ही जब उसे होश आया तो उसके बयान पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नवगछिया एसपी ने आरोपितों में बिहपुर थानांतर्गत मोहन सिंह, कन्हैया झा, मो महबूब और बलराम राय उर्फ बाले राय को गिरफ्तार कर लिया था.

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