अगर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना या सुधार कराना है तो जान लें नया नियम, सिर्फ आधार कार्ड से नहीं होगा आवेदन स्वीकार

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या सुधार करवाने के नियमों में अहम बदलाव हुआ है. अब केवल आधार कार्ड अपलोड करने से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. जानिए निर्वाचन आयोग के नए निर्देश और आवश्यक दस्तावेज़ों की पूरी जानकारी.

Voter List Revision: विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर सोमवार को मैनाटांड़ प्रखंड कार्यालय के सभागार में सभी बीएलओ की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता बीडीओ दीपक राम ने की. इस दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए.

सिर्फ आधार कार्ड से स्वीकार नहीं होंगे आवेदन

बीडीओ ने स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के ऐसे आवेदन, जिनमें केवल आधार कार्ड अपलोड किया गया है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि आधार कार्ड के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सूची में शामिल कम-से-कम एक अन्य वैध दस्तावेज भी अपलोड करना अनिवार्य होगा.

लंबित आवेदनों को दोबारा भेजने का निर्देश

बैठक में निर्देश दिया गया कि ऐसे सभी आवेदनों को री-इनिशिएट कर संबंधित बीएलओ को वापस भेजा जाए.

इसके बाद बीएलओ आवेदकों से आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त कर बीएलओ ऐप के माध्यम से अपलोड कराएंगे.

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

बीडीओ दीपक राम ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

उन्होंने सभी बीएलओ को समयबद्ध तरीके से लंबित आवेदनों का निष्पादन करने तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

बैठक में प्रेम प्रकाश कुशवाहा, सुमित कुमार, पंचानंद पंडित, अनिल कुमार, अतिरसुल अंसारी, राजकुमार राम, रामसागर शर्मा सहित सभी बीएलओ मौजूद रहे.

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Author: Ranjit kumar pate

Published by: Aaruni Thakur

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