हत्या में तीन को आजीवन कारावास

हत्या के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्र ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

बेतिया. हत्या के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्र ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ हीं प्रत्येक को सात हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है. सज़ायाफ्ता लौरिया थाना क्षेत्र के सौराहां निवासी घनश्याम प्रसाद कुशवाहा, जयप्रकाश कुशवाहा तथा जय गोविंद प्रसाद कुशवाहा है. अपर लोक अभियोजक कन्हैया प्रसाद ने बताया कि घटना तीन फरवरी वर्ष 2019 की है. कांड के सूचक भुलन कुशवाहा अपने दरवाजे पर बैठे थे. तभी पूर्व के विवाद को ले उनकी पतोहू मनोरमा देवी को उनके पट्टीदार की एक औरत गाली देते हुए मारने पीटने लगी. बचाने गए भूलन महतो को जयप्रकाश कुशवाहा ने गंडासे से उनके सर पर मारकर जख्मी कर दिया. पिता को मार खाता देख विनोद कुशवाहा बचाने आया तो जयप्रकाश कुशवाहा तथा जयगोविंद प्रसाद कुशवाहा ने गड़ासा एवं लोहा के रॉड से उसके सर पर मार गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. इलाज हेतु उन्हें पीएचसी लौरिया लाया गया. जहां से उन्हें बेतिया रेफर कर दिया गया. जख्मी विनोद कुशवाहा की स्थिति गंभीर देख उसे बेहतर इलाज हेतु पीएमसीएच पटना के लिए रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान विनोद कुशवाहा की मौत हो गई. मामले को ले अभियुक्तों के विरुद्ध लौरिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई. विचारण तथा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SATISH KUMAR

SATISH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >